MSME Growth Fund / SME सहायता योजना 2026: छोटे व्यवसायों को मिलेगा बड़ा फंड? जानें पूरी जानकारी
परिचय
खरीफ़ सीज़न में सिंचाई हेतु खर्च किए गए डीजल पर बिहार सरकार (DBT Agriculture पोर्टल) द्वारा अनुदान दिया जाता है — ताकि छोटे और सीमांत कृषक सिंचाई की लागत का कुछ हिस्सा वापस पा सकें। नीचे मैंने इस योजना का पूरा विवरण, आवश्यक कागजात, और वेबसाइट पर कदम-दर-कदम आवेदन प्रक्रिया दिया है — ताकि आप खुद आसानी से आवेदन कर सकें।
कुछ जिलों में ऑनलाइन आवेदन फिलहाल बंद हैं: कृषि विभाग के अनुसार अररिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, नालंदा, शिवहर, भागलपुर, सहरसा, सारण, लखीसराय, रोहतास, सीतामढ़ी और सीवान। अगर आपका जिला इनमें से है तो ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा रहा।
केवल कम्प्यूटरीकृत / डिजिटल डीजल रसीद ही मान्य होगी — रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक और किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान आवश्यक हैं।
जो रसीदें स्वीकार की जाएँगी उनकी तारीखें: 31-07-2025 से 30-10-2025 के बीच की रसीदें ही मान्य मानी जाएँगी (यानी आवेदन में केवल इसी अवधि की रसीदें अपलोड करें)।
वह किसान जिसने खरीफ़ के दौरान सिंचाई हेतु डीजल खरीदा और उसके पास कंप्यूटरीकृत/डिजिटल डीजल रसीद है।
आवेदक का बैंक खाता Aadhaar से लिंक होना चाहिए — अनुदान उसी Aadhaar-लिंक बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसलिए आवेदन से पहले अपने आधार-बैंक लिंक की पुष्टि कर लें (पोर्टल पर इसका निर्देश भी दिया गया है)।
आवेदन के समय आपकी कुल सिंचित रकवा (कुल पटवन) के आधार पर अनुमानित अनुदान राशि दिखायी जाएगी — यानी जितनी सिंचित भूमि व आँकड़े आप भरते हैं, उसी के आधार पर राशि डिस्प्ले होती है।
कम्प्यूटरीकृत/डिजिटल डीजल रसीद — JPEG फॉर्मेट, ≤ 200 KB; रसीद पर पंजीकरण नं. के अंतिम 10 अंक दिखाई देने चाहिए + हस्ताक्षर/अंगूठा निशान होना चाहिए।
भूमि दस्तावेज (यदि “स्वयं” आवेदन) — JPEG, ≤ 200 KB।
सिंचाई सत्यापन दस्तावेज (यदि बटाईदार या स्वयं+बटाईदार) — JPEG, ≤ 200 KB; साथ ही बटाईदार के लिये डाउनलोड किया गया फॉर्म हस्ताक्षरित होना चाहिए।
Aadhaar नंबर, Aadhaar-linked बैंक खाता (जांच के लिए UIDAI के बैंक-मैपर लिंक का उपयोग करने का निर्देश पोर्टल पर है)।
Aadhaar नंबर हाथ में हो और बैंक-Aadhaar लिंक हो। (नहीं है तो नज़दीकी बैंक/आधार केंद्र से लिंक कराएं।)
डिजिटल डीजल रसीद स्कैन करके JPEG में सेव करें और size 200 KB से कम रखें।
भूमि के खाता/खेसरा/थाना नंबर आदि नोट कर लें।
पड़ोसी दो किसानों के नाम याद रखें (फॉर्म में माँगे जाते हैं)।
यदि आप “बटाईदार” हैं तो डाउनलोड फॉर्म को ऊपर बताए अनुसार भर-हस्ताक्षरित रखें।
ध्यान: नीचे दिए गए स्टेप्स DBT Agriculture पोर्टल के “डीजल अनुदान” फॉर्म के निर्देशों पर आधारित हैं — फील्ड लेबल जैसे “अनुदान का प्रकार”, “पंजीकरण” इत्यादि पेज पर उपलब्ध होंगे।
पोर्टल खोलें
पोर्टल का डीजल-अनुदान पेज खोलें (DBT Agriculture — Diesel subsidy)। पेज पर शुरुआती निर्देश और नोटिस पढ़ें (जैसे कौन-कौन से जिले बंद हैं)।
अनुदान का प्रकार चुनें
ड्रॉप-डाउन से “डीजल अनुदान” चुनें (पेज पर ‘अनुदान का प्रकार – Select – डीजल अनुदान आवेदन’ जैसा विकल्प होगा)।
पंजीकरण विवरण (RegistrationID) भरें/चुनें
यदि आपके पास Registration ID है तो उसे डालें; नया पंजीकरण है तो ‘Register’ ऑप्शन चुनकर आगे बढ़ें। (पेज पर “पंजीकरण – Select – RegistrationID” संबंधित कंट्रोल है)।
अपना नाम Aadhaar के अनुरूप भरें
फॉर्म में नाम और पिता/पति का नाम बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे Aadhaar पर अंकित है — नाम में भिन्नता होने पर प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है।
आवेदन का प्रकार चुनें: “स्वयं”, “बटाईदार” या “स्वयं + बटाईदार”
स्वयं: थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, दो पड़ोसी किसान के नाम, भूमि दस्तावेज और कम्प्यूटरीकृत डीजल पावती अपलोड करें।
बटाईदार: खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, दो पड़ोसी किसान के नाम, डाउनलोड किए गए फॉर्म पर हस्ताक्षर, और कम्प्यूटरीकृत डीजल पावती अपलोड करें।
स्वयं + बटाईदार: दोनों प्रकार के आवश्यक दस्तावेज क्रमशः अपलोड करें (जैसा पेज पर निर्देश है)।
फाइलें अपलोड करें (JPEG, ≤200 KB)
डीजल पावती (receipt) JPEG में अपलोड करें; सुनिश्चित करें रसीद पर रजिस्ट्रेशन नंबर के आख़री 10 अंक दिख रहे हों और हस्ताक्षर/अंगूठा मौजूद हो।
भूमि दस्तावेज / सत्यापन दस्तावेज (जहाँ लागू हो) भी JPEG व 200 KB सीमा के भीतर रखें।
सबमिट करने से पहले स्क्रीन पर दिखाई गई अनुमानित राशि देख लें
आवेदन के समय आपकी कुल पटवन के आधार पर अनुमानित अनुदान राशि डिस्प्ले होगी — इसे नोट कर लें। (यहระบบ द्वारा अनुमानित राशि है)।
सबमिट करें और प्रिंट/स्क्रीनशॉट रखें
सफल सबमिट के बाद स्क्रीन पर जो रसीद/Registration ID आए उसे प्रिंट या स्क्रीनशॉट के रूप में सुरक्षित रखें — भविष्य के लिए यह साक्ष्य काम आएगा।
अनुदान भुगतान
भुगतान आपके Aadhaar-linked बैंक खाते में ही भेजा जाएगा — यदि आपका बैंक खाता Aadhaar/NPCI से लिंक नहीं है तो भुगतान संभव नहीं होगा। आवेदन से पहले लिंक सुनिश्चित कर लें।
नाम (Aadhaar के अनुसार):
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पिता/पति का नाम:
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Aadhaar नंबर:
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बैंक खाता नंबर:
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IFSC कोड: ______________________________
भूमि विवरण (थाना/खाता/खेसरा):
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कुल सिंचित रकवा (एकड़):
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दो पड़ोसी किसानों के नाम:
1) _____________________
2) _____________________
डीजल रसीद संख्या:
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रसीद दिनांक: ______________________________
Aadhaar-bank लिंक नहीं है → पहले बैंक शाखा/UIDAI के माध्यम से लिंक कराएं; पोर्टल पर बैंक-mapper की जानकारी दी गई है।
रसीद का साइज > 200 KB → फोटो को JPEG में सेव करके कम रिज़ॉल्यूशन/कम्प्रेस कर लें (200 KB से कम)।
रसीद पर हस्ताक्षर नहीं है → बिना हस्ताक्षर/अंगूठा वाली रसीद मान्य नहीं होगी; विक्रेता से हस्ताक्षरित/प्रिंटेड रसीद लें।
आपका जिला ऑनलाइन आवेदन के लिए बंद है → स्थानीय कृषि/पशुपालन विभाग से संपर्क करें या पोर्टल पर अपडेट देखें।
तकनीकी समस्या या सहायता के लिए पोर्टल पर दिए गए ई-मेल पर संपर्क करें: dbtcellagri@gmail.com.
स्थानीय ब्लॉक/कृषि कार्यालय में भी मदद मिल सकती है — दस्तावेज़ और सत्यापन संबंधी जानकारी के लिए नज़दीकी कृषि विभाग से संपर्क करें।
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