बिहार SMAM योजना 2025–26 | 31 जनवरी तक आवेदन | कृषि यंत्र अनुदान

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  बिहार में SMAM योजना 2025–26 31 जनवरी 2026 तक करें आवेदन | कृषि यंत्रों पर पाएं 40% से 80% तक अनुदान बिहार सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेसर सहित कई कृषि यंत्र सरकारी अनुदान पर खरीद सकते हैं। 👉 SMAM योजना 2025–26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए Farmer Registration Number अनिवार्य है। SMAM योजना क्या है? SMAM (Sub Mission on Agricultural Mechanization) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार इस योजना को राज्य स्तर पर लागू कर रही है ताकि छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ उठा सकें। यह योजना खेती की लागत कम करने, समय की बचत करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। बिहार में SMAM योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाना छोटे किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना मजदूरी पर निर्भरता कम करना समय...

सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना 2025-26 बिहार: जिला-वार पात्रता, जमीन सीमा, अनुदान व आवेदन

 



सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना 2025–26: बिहार सरकार की पूरी गाइड

(जिला सूची, जमीन सीमा, पात्रता, अनुदान और आवेदन विवरण)

बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए सब्जी और मसाले की खेती को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करना है।

सभी योजनाएं ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से संचालित की जा रही हैं और लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए दिया जाता है।

1️⃣ हल्दी, अदरक एवं ओल का क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का उद्देश्य

हल्दी, अदरक और ओल जैसी मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार कर किसानों की आय में वृद्धि करना।

लागू जिले

यह योजना चयनित जिलों में लागू की जाती है (हर वर्ष जिला सूची अधिसूचना के अनुसार तय होती है)।

जमीन सीमा

  • न्यूनतम: 0.25 एकड़ (0.10 हेक्टेयर)

  • अधिकतम: 5 एकड़ (2 हेक्टेयर)

पात्रता

  • आवेदक बिहार का किसान हो

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण या वैध एकरारनामा

  • DBT से जुड़ा बैंक खाता

  • किसान पंजीकरण अनिवार्य

अनुदान

  • बीज/रोपण सामग्री पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से अनुदान

  • भुगतान DBT के माध्यम से

स्थिति: वर्तमान में आवेदन बंद (Apply Close)

2️⃣ खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का उद्देश्य

खरीफ मौसम में प्याज उत्पादन बढ़ाकर बाजार में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

लागू जिले (18 जिले)

बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली

जमीन सीमा

  • न्यूनतम: 0.25 एकड़

  • अधिकतम: 5 एकड़

पात्रता

  • बिहार का निवासी किसान

  • भूमि दस्तावेज/एकरारनामा

  • DBT बैंक खाता

  • किसान पंजीकरण

अनुदान विवरण

  • बीज दर: 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर

  • लागत का 75% तक अनुदान

  • भुगतान DBT in Cash

  • APPLY LINK

3️⃣ बीज मसाले की योजना (राज्य योजना)

योजना का उद्देश्य

धनिया, जीरा, सौंफ जैसे बीज मसालों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा देना।

लागू जिले

👉 बिहार के सभी 38 जिले

जमीन सीमा

  • न्यूनतम: 0.25 एकड़

  • अधिकतम: 5 एकड़

पात्रता

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण या एकरारनामा

  • किसान पंजीकरण

  • DBT बैंक खाता

अनुदान

  • बीज लागत पर निर्धारित प्रतिशत अनुदान

  • भुगतान DBT के माध्यम से

  • APPLY LINK

4️⃣ सब्जियों हेतु आलान (Trellis) प्रबंधन योजना

(PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत)

योजना का उद्देश्य

सब्जियों की बेल वाली खेती (लोकी, करेला, खीरा आदि) में आलान सिस्टम लगाकर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना।

लागू जिले

👉 पूरे बिहार में

इकाई/जमीन सीमा

  • न्यूनतम: 1 इकाई (125 वर्गमीटर)

  • अधिकतम: 16 इकाई (2000 वर्गमीटर)

अनुदान

  • लागत: ₹4500 प्रति 125 वर्गमीटर

  • 50% अनुदान DBT in Cash

पात्रता

  • भूमि स्वामित्व/एकरारनामा

  • DBT बैंक खाता

  • किसान पंजीकरण

  • APPLY LINK

5️⃣ सब्जी विकास योजना

योजना का उद्देश्य

हाइब्रिड एवं उन्नत किस्म की सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना।

शामिल सब्जियां

टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर, मटर, कद्दू, तरबूज, खरबूज आदि

लागू जिले

👉 पूरे बिहार में

जमीन सीमा

  • बीज सब्सिडी: 0.25 से 2.5 एकड़

  • प्रति किसान सहायता: ₹1000 से ₹10,000

अनुदान

  • हाइब्रिड/OP बीज पर 75% तक अनुदान

  • APPLY LINK

6️⃣ लेडी रोसेटा (आलू) का क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का उद्देश्य

प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त Lady Rosetta आलू का उत्पादन बढ़ाना।

लागू जिले (17 जिले)

औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीवान, वैशाली

जमीन सीमा

  • न्यूनतम: 0.25 एकड़

  • अधिकतम: 5 एकड़

पात्रता

  • भूमि दस्तावेज/एकरारनामा

  • DBT बैंक खाता

  • किसान पंजीकरण

  • APPLY LINK

7️⃣ क्लस्टर में सब्जी/मसाला योजना

(MIDH/PMKVY के अंतर्गत)

योजना का उद्देश्य

टमाटर, मिर्च और लहसुन की खेती को क्लस्टर मॉडल में विकसित करना।

लागू जिले (26 जिले)

अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, वैशाली

क्लस्टर नियम

  • न्यूनतम 3 किसान

  • प्रति किसान 0.1 से 2 हेक्टेयर

अनुदान

  • टमाटर/मिर्च: 50% अनुदान (DBT)

  • लहसुन: 60:40 अनुपात में दो किस्तों में

सभी योजनाओं के लिए सामान्य पात्रता

  • बिहार का निवासी किसान

  • किसान पंजीकरण अनिवार्य

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण या वैध एकरारनामा

  • DBT से जुड़ा बैंक खाता

  • APPLY LINK

Frequently Asked Questions (FAQ)

सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना 2025–26 (बिहार)

सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना 2025–26 क्या है?
यह उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समूह है, जिसके तहत सब्जी, मसाला, प्याज, आलू और बीज मसालों की खेती पर किसानों को अनुदान दिया जाता है।

इन योजनाओं का लाभ कौन ले सकता है?
बिहार के स्थायी निवासी किसान, जिनके पास भूमि स्वामित्व प्रमाण या वैध एकरारनामा हो, किसान पंजीकरण और DBT से जुड़ा बैंक खाता हो।

क्या सभी योजनाएं पूरे बिहार में लागू हैं?
नहीं। कुछ योजनाएं पूरे बिहार में लागू हैं, जबकि कुछ योजनाएं चयनित जिलों में ही उपलब्ध हैं। जिला सूची योजना-वार अलग-अलग है।

न्यूनतम और अधिकतम जमीन सीमा कितनी है?
अधिकांश योजनाओं में न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ दिया जाता है। आलान योजना में इकाई (125 वर्गमीटर) के आधार पर लाभ मिलता है।

अनुदान (Subsidy) कितनी मिलती है?
योजना के अनुसार 50% से 75% तक अनुदान दिया जाता है। भुगतान DBT in Cash या DBT in Kind के माध्यम से किया जाता है।

क्या बटाईदार किसान आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, यदि उनके पास वैध एकरारनामा उपलब्ध है तो वे आवेदन कर सकते हैं।

अनुदान का भुगतान कैसे होता है?
सभी योजनाओं में भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए CFMS सिस्टम से किया जाता है।

महिला किसानों को कोई विशेष लाभ है?
हाँ, प्रत्येक योजना में कम से कम 30% लाभ महिला किसानों को देने का प्रावधान है।


People Also Ask (PAA)

Bihar Vegetable and Spice Scheme 2025–26 क्या है?
यह बिहार सरकार की खेती प्रोत्साहन योजना है, जिसमें सब्जी और मसाले की खेती पर अनुदान दिया जाता है।

सब्जी एवं मसाले की योजना में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?
प्याज, आलू (Lady Rosetta), हल्दी, अदरक, ओल, टमाटर, मिर्च, लहसुन और बीज मसाले शामिल हैं।

क्या खरीफ प्याज योजना सभी जिलों में लागू है?
नहीं, खरीफ प्याज योजना केवल चयनित 18 जिलों में लागू है।

सब्जी विकास योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
सब्जी बीज पर किसानों को 75% तक अनुदान दिया जाता है।

Lady Rosetta आलू योजना किसके लिए है?
यह योजना प्रोसेसिंग उद्योग के लिए उपयुक्त आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है और चयनित 17 जिलों में लागू है।

क्या एक किसान एक से ज्यादा योजनाओं में आवेदन कर सकता है?
हाँ, लेकिन एक ही फसल/उपघटक पर एक समय में एक ही योजना का लाभ मिलेगा।

ऑनलाइन आवेदन कहां से करें?
आवेदन उद्यान निदेशालय, बिहार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

DBT के लिए बैंक खाता जरूरी है?
हाँ, DBT से जुड़ा बैंक खाता होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना 2025–26 बिहार सरकार की किसानों के लिए एक मजबूत और लाभकारी पहल है। अगर आप सब्जी, मसाला, प्याज या आलू की खेती करते हैं, तो यह योजनाएं आपकी आय बढ़ाने का सीधा अवसर देती हैं।

👉 सही योजना चुनें
👉 समय पर आवेदन करें
👉 सरकारी अनुदान का पूरा लाभ उठाएं


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