2026 में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की 25 सरकारी योजनाएं: पात्रता, लाभ, ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी
Category: सरकारी योजना
State: बिहार
Updated: जुलाई 2026
यदि आप बिहार के निवासी हैं और नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, RC Details देखना चाहते हैं या अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है।
बिहार सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी अधिकांश सेवाओं को डिजिटल कर दिया है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, राशन कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अन्य कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस विस्तृत गाइड में हम आपको EPDS Bihar, RCMS (जन वितरण अन्न), ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस चेक, राशन कार्ड डाउनलोड, RC Details और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की पूरी जानकारी सरल भाषा में बताएंगे।
EPDS (Electronic Public Distribution System) बिहार सरकार की डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसका उद्देश्य राशन वितरण को पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाना है।
EPDS पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी राशन कार्ड से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि राशन वितरण से संबंधित डेटा, उचित मूल्य की दुकानों (FPS) की जानकारी और लाभार्थी विवरण भी उपलब्ध रहता है।
EPDS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है—
राशन वितरण में पारदर्शिता लाना।
पात्र लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुँचाना।
ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध कराना।
शिकायतों और निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना।
डिजिटल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सुविधा प्रदान करना।
RCMS अर्थात Ration Card Management System बिहार सरकार की वह ऑनलाइन प्रणाली है जिसके माध्यम से राशन कार्ड का प्रबंधन किया जाता है।
वर्तमान में बिहार सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित कई सेवाओं को जन वितरण अन्न (JVA) पोर्टल पर उपलब्ध कराया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक निम्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं—
नया राशन कार्ड आवेदन
परिवार के सदस्य जोड़ना
सदस्य हटाना
पता परिवर्तन
मुखिया परिवर्तन
राशन कार्ड संशोधन
राशन कार्ड सरेंडर
आवेदन की स्थिति देखना
इससे पहले कई सेवाएँ अलग-अलग पोर्टलों पर उपलब्ध थीं, लेकिन अब उन्हें चरणबद्ध तरीके से एकीकृत किया जा रहा है ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर सुविधाएँ मिल सकें।
राशन कार्ड बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दर पर गेहूँ, चावल तथा अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
राशन कार्ड का उपयोग कई सरकारी योजनाओं में पहचान एवं पात्रता के दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है।
बिहार में पात्रता के आधार पर अलग-अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।
यह कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को जारी किया जाता है।
यह कार्ड अत्यंत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए जारी किया जाता है।
राशन कार्ड धारकों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं।
कम कीमत पर खाद्यान्न
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ
कई सरकारी योजनाओं में उपयोग
परिवार के सदस्यों का आधिकारिक रिकॉर्ड
पहचान एवं निवास संबंधी कार्यों में सहायक
सरकारी लाभों के सत्यापन में सुविधा
यदि आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, तो पात्रता के अनुसार नया राशन कार्ड बनवाया जा सकता है।
आवेदक—
बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार के नाम पर पहले से राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्रता मानकों को पूरा करता हो।
परिवार की सही जानकारी उपलब्ध हो।
ऑनलाइन आवेदन से पहले निम्न दस्तावेज तैयार रखें।
आवेदक का आधार कार्ड
परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
परिवार का फोटो (यदि आवश्यक हो)
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
बैंक खाते का विवरण (यदि मांगा जाए)
परिवार के सदस्यों की जानकारी
महत्वपूर्ण: आवेदन के समय सभी दस्तावेज स्पष्ट (Clear) होने चाहिए। गलत या अपठनीय दस्तावेजों के कारण आवेदन लंबित या अस्वीकृत हो सकता है।
यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाएँ।
सबसे पहले बिहार सरकार के जन वितरण अन्न (JVA) पोर्टल पर जाएँ।
यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी देकर पंजीकरण करें।
पंजीकरण के बाद यूज़र आईडी/मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
डैशबोर्ड में नया राशन कार्ड आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें—
आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
पूरा पता
जिला
प्रखंड
पंचायत/नगर निकाय
मोबाइल नंबर
आधार संख्या
परिवार के सदस्यों का विवरण
सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
सभी जानकारी दोबारा जाँचें। किसी भी त्रुटि को सुधार लें।
Submit बटन पर क्लिक करें।
सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद आपको Application Number/Reference Number प्राप्त होगा।
इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें क्योंकि इसी के माध्यम से आवेदन की स्थिति देखी जाएगी।
✔ आधार संख्या सही दर्ज करें।
✔ परिवार के किसी सदस्य का नाम दो बार न जोड़ें।
✔ मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए।
✔ गलत जानकारी देने से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
✔ सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही प्रारूप में अपलोड करें।
✔ आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी एक बार अवश्य जाँच लें।
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जाँच की जाती है।
जाँच पूरी होने के बाद आवेदन की स्थिति निम्न में से कोई हो सकती है—
Submitted
Under Verification
Approved
Rejected
Card Generated
आवेदन स्वीकृत होने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।
यदि आपने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है, तो आप घर बैठे उसकी स्थिति (Application Status) ऑनलाइन देख सकते हैं।
Step 1: बिहार सरकार के आधिकारिक RCMS/JVA पोर्टल पर जाएँ।
Step 2: होम पेज पर Application Status या आवेदन की स्थिति विकल्प चुनें।
Step 3: अपना आवेदन संख्या दर्ज करें।
Step 4: आवश्यक जानकारी (जैसे जिला या कैप्चा) भरें।
Step 5: Search/Show बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद स्क्रीन पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
ऑनलाइन स्टेटस चेक करते समय निम्न में से कोई भी स्थिति दिखाई दे सकती है—
आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है।
संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जाँच की जा रही है।
कुछ कारणों से आवेदन अभी लंबित है।
आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है।
आवेदन किसी कारणवश अस्वीकृत कर दिया गया है।
आपका राशन कार्ड जारी हो चुका है।
यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाए, तो पहले कारण जानें। सामान्य कारण हो सकते हैं—
यदि त्रुटि सुधारने योग्य है, तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करें या आवश्यकता अनुसार नया आवेदन करें।
यदि आपके पास राशन कार्ड नंबर (RC Number) है, तो आप RC Details के माध्यम से कार्ड की पूरी जानकारी देख सकते हैं।
यह सुविधा आपके राशन कार्ड की जानकारी सत्यापित करने में काफी उपयोगी है।
यदि आपका राशन कार्ड जारी हो चुका है, तो आप उसकी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और आवश्यकता होने पर डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं।
Step 1: EPDS Bihar Portal खोलें।
Step 2: RC Details या RCMS Report विकल्प चुनें।
Step 3: अपना जिला चुनें।
Step 4: Rural (ग्रामीण) या Urban (शहरी) क्षेत्र का चयन करें।
Step 5: ब्लॉक, पंचायत/नगर निकाय और गाँव/वार्ड चुनें।
Step 6: उपलब्ध सूची में अपना राशन कार्ड नंबर खोजें।
Step 7: राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करें।
अब राशन कार्ड का पूरा विवरण दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
टिप: डाउनलोड किया गया राशन कार्ड भविष्य में विभिन्न सरकारी कार्यों में उपयोगी हो सकता है।
RCMS Report के माध्यम से राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट देखी जा सकती हैं।
इन रिपोर्टों में सामान्यतः निम्न जानकारी उपलब्ध होती है—
यह सुविधा नागरिकों के साथ-साथ प्रशासनिक उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है।
यदि आप अपने गाँव, पंचायत, वार्ड या शहर की राशन कार्ड सूची देखना चाहते हैं, तो यह सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है।
EPDS Bihar पोर्टल के माध्यम से नागरिक कई अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं—
यदि परिवार में नया सदस्य जुड़ा है, जैसे—
तो संबंधित ऑनलाइन सेवा या RTPS/JVA पोर्टल के माध्यम से नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता है।
आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है—
यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, विवाह के बाद स्थानांतरण हो गया हो या अन्य कारण से नाम हटाना हो, तो ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
राशन कार्ड में सुधार (Correction) कैसे करें?
यदि राशन कार्ड में निम्न त्रुटियाँ हों—
तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार का आवेदन किया जा सकता है।EPDS Bihar Portal का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
✔ केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का उपयोग करें।
✔ आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
✔ किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर आधार या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
✔ मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें।
✔ आवेदन करते समय सभी दस्तावेज स्पष्ट अपलोड करें।
बिहार राशन कार्ड हेल्पलाइन
यदि आवेदन, राशन वितरण या राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या हो, तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।
EPDS (Electronic Public Distribution System) बिहार सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राशन कार्ड से जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
RCMS (Ration Card Management System) राशन कार्ड के प्रबंधन की ऑनलाइन प्रणाली है। इसके माध्यम से आवेदन, संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना और अन्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।
हाँ। पात्र नागरिक निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया या RTPS/JVA प्रणाली के माध्यम से नया राशन कार्ड आवेदन कर सकते हैं।
बिहार का स्थायी निवासी, जिसके परिवार के नाम पर पहले से राशन कार्ड नहीं है और जो निर्धारित पात्रता पूरी करता है।
Application Number या Reference Number की सहायता से संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन स्थिति देखी जा सकती है।
RC Details में राशन कार्ड संख्या, परिवार के सदस्यों की जानकारी, कार्ड का प्रकार, उचित मूल्य दुकान और अन्य विवरण उपलब्ध होते हैं।
राशन कार्ड जारी होने के बाद EPDS/RCMS पोर्टल पर उपलब्ध RC Details या संबंधित विकल्प के माध्यम से उसे देखा और प्रिंट किया जा सकता है।
हाँ। नवजात शिशु, विवाह के बाद नए सदस्य या अन्य पात्र सदस्य का नाम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोड़ा जा सकता है।
मृत्यु, विवाह के बाद स्थानांतरण या अन्य वैध कारणों पर नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
नाम, पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी में त्रुटि होने पर निर्धारित ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सुधार कराया जा सकता है।
सबसे पहले अस्वीकृति का कारण जानें, आवश्यक दस्तावेज या जानकारी सही करें और आवश्यकता अनुसार दोबारा आवेदन करें।
हाँ। भविष्य में स्टेटस देखने और आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Number बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हाँ। एक राशन कार्ड में परिवार के सभी पात्र सदस्यों का विवरण दर्ज होता है।
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